Divyang Shadi Yojana Rajasthan 2023 : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजन को शादी करने दिव्यांग जोड़ों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है दिव्यांग शादी योजना मैं आवेदन कैसे करना है आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी पूरी जानकारी हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले तो आपने अभी तक दिव्यांग शादी योजना में आवेदन नहीं किया है तो इस आर्टिकल को पढ़कर जल्द से जल्द अपना आवेदन कर ले साथ ही अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दिव्यांगजन को दी जाएगी और विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना के तहत दिव्यांगजन को लड़की और लड़की को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने की पात्रता | Divyang Shadi Yojana Rajasthan Eligibility
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार में कुछ मानदंड बताए गए जो इस प्रकार है :-
- विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष और वधु के आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- आवेदक के पास विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जो 40% या उससे अधिक होना चाहिए
- अभी तक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- विशेष योग्यजन की वार्षिक आय 250000 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए है
- दिव्यांग शादी योजना में आवेदन शादी के 3 महीने तक आवेदन कर देना चाहिए
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दिव्यांग शादी योजना राजस्थान से मिलने वाले लाभ | Divyang Shadi Yojana Rajasthan Benefits
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने पर लाभार्थी को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है –
- दिव्यांग शादी योजना से दिव्यांगजन को मिलने वाले आर्थिक लाभ से दिव्यांगजन अपनी शादी धूमधाम से कर सकते हैं
- राजस्थान सरकार दिव्यांगजन को सुखद दांपत्य जीवन योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो कि उनके जीवन यापन करने में महत्वपूर्ण है
- कोई भी दिव्यांगजन अंतर्जातीय कोई विवाह करता है तो उसे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है
- और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने दिव्यांग जोड़ों को शादी करने पर 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है
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दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
- विवाह प्रमाण पत्र यह शादी का कार्ड
- विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक हो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन कैसे करे | How To Apply Divyang Shadi Yojana Rajasthan
- दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक अपनी SSO ID से खुद आवेदन कर सकता है
- दिव्यांग शादी योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/
- या अपने नजदीकी ईमित्र सेंटर पर जाकर ऊपर बताए गए दस्तावेज अनुसार अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं
- ईमित्र संचालक द्वारा आपके आवेदन को ऑनलाइन कर दिया जाएगा आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपको आवेदन की रसीद दे दी जाएगी
- उस रसीद पर जो टोकन नंबर दर्ज है उसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं जैसे ही आपका आवेदन विभाग द्वारा अप्रूव हो जाता है तो सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है
- इस प्रकार आप दिव्यांग शादी योजना में आवेदन कर सकते हैं
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निष्कर्ष – Divyang Shadi Yojana Rajasthan
दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने आपको दिव्यांग शादी योजना में कैसे आवेदन करना है आवेदन करने की क्या पात्रता है और इसमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होती है इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी है आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी दिव्यांग शादी योजना से संबंधित यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद
FAQ – Divyang Shadi Yojana Rajasthan
Q. दिव्यांग शादी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
ANS विवाह प्रमाण पत्र यह शादी का कार्ड
- विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक हो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
Q. दिव्यांग शादी योजना में कितना लाभ मिलता है?
ANS दिव्यांग शादी योजना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजन को शादी करने दिव्यांग जोड़ों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है